अगर आप Pan Card धारक है तो यह जानकारी जानना आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ जाए। हाल ही में सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए नया अलर्ट (Pan Card Holders Alert) जारी किया है।
आयकर विभाग द्वारा कुछ पैन कार्ड धारकों पर यह जुर्माना लगाया जा रहा है। यदि आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते है और नहीं चाहते कि 10,000 रुपए का जुर्माना आप पर भी लगे तो चेक कर लीजिए कही आपका नाम भी तो लिस्ट में नहीं!
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इन पैन कार्ड धारकों पर लगेगा जुर्माना | Pan Card Holders Alert
पैन कार्ड सिर्फ आयकर रिटर्न भरने तक ही सीमित नहीं है बल्कि बैंकिंग, इनवेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त और लोन लेने जैसे हर बड़े फाइनेंशियल काम में इसकी जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है और आप उसे समय रहते दोबारा एक्टिव नहीं कराते हैं।
तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय-समय पर अपने पैन की स्थिति जरूर चेक करें। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन कुछ आसान स्टेप्स में यह जांच सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं।
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Pan Card एक्टिव है या नहीं, कैसे पता करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं, तो बस नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट ओपन करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर स्क्रॉल करें और नीचे की ओर “Quick Links” या “Instant e-Services” सेक्शन खोजें।
- वहां आपको “Verify Your PAN” का ऑप्शन मिलेगा उसी पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी। जैसे- अपना PAN नंबर, पूरा नाम (जैसा कि पैन पर है), जन्म तिथि, और मोबाइल नंबर (जो पैन या आधार से जुड़ा हो)
- सारी जानकारी भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
- OTP दर्ज करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या डिएक्टिवेट।
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डिएक्टिवेट Pan Card को दुबारा एक्टिवेट कैसे करें?
अगर आपका PAN कार्ड डिएक्टिव हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं।
- पैन को आधार से लिंक करें : सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर पहले से लिंकिंग है तो भी एक बार जरूर जांच लें कि वह अभी भी वैध (valid) है या नहीं। कभी-कभी तकनीकी कारणों से लिंक टूट भी जाता है।
- डुप्लिकेट पैन कार्ड है? तो एक को करें सरेंडर : अगर आपके पास गलती से दो या डुप्लिकेट पैन कार्ड मौजूद हैं तो यह टैक्स नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इनमें से किसी एक को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। इससे जुर्माने और पैन ब्लॉक होने जैसी स्थिति से बचा जा सकता है।
- UTIITSL या NSDL से करें रिक्वेस्ट : आप चाहें तो पैन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए NSDL (TIN-NSDL) या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। वहां पर आपको Correction या Re-Activation से संबंधित फॉर्म मिल जाएंगे जिन्हें भरकर आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
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