Toll Plaza Pass Rules : क्या आप भी टोल प्लाजा के पास रहते हैं और हर बार टोल शुल्क कटने से परेशान हो जाते हैं? तो आपके लिए एक शानदार खबर है! अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आप सिर्फ 340 रुपये में मासिक पास बनवाकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रोजाना कितनी भी बार टोल पार कर सकते हैं।
यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो टोल के आस-पास रहते हैं और रोजाना उसी रास्ते से सफर करते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे में जब हर बार फास्टैग से पैसे कटते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है।
या वे बहस में पड़ जाते हैं। जबकि सरकार ने इसके लिए पूरी तरह से नियम तय कर रखे हैं और यह सुविधा हर योग्य नागरिक के लिए उपलब्ध है। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो इस फायदेमंद योजना का लाभ जरूर उठाएं।
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20 किलोमीटर तक की यात्रा पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
सितंबर 2024 में सरकार ने एक नई टोल नीति शुरू की थी जिसका नाम है – “जितनी दूरी उतना टोल”। इस नीति के तहत अगर आपका वाहन GNSS (Global Navigation Satellite System) टेक्नोलॉजी से ट्रैक किया जा सकता है तो पहले 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। अब नियमों के अनुसार GNSS सिस्टम वाले निजी वाहनों से शुरुआती 20 किमी की दूरी फ्री मानी जाएगी और उसके बाद की दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा।
यह स्कीम फिलहाल राष्ट्रीय परमिट वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होती है। जुलाई 2024 से देश के कुछ चुनिंदा हाईवे पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसका मकसद यह है कि लोगों से सिर्फ उतना ही शुल्क लिया जाए जितनी दूरी उन्होंने तय की हो।
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340 रुपए का मासिक टोल पास कैसे बनवाएं? Toll Plaza Pass Rules
अगर आप किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो आपके लिए सरकार ने एक बेहद फायदेमंद सुविधा दी है “मासिक टोल पास”। इसके लिए आपको सिर्फ 340 रुपये खर्च करने होते हैं और फिर पूरे महीने आप कितनी भी बार टोल पार करें एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पास किसी एक गाड़ी के लिए होता है। यानी जिस वाहन के नाम पर पास बनता है उसी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
कई लोग बिना पास के टोल पर कर्मचारियों से बहस करने लगते हैं लेकिन नियम साफ हैं-इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके पास वैध मासिक टोल पास होना जरूरी है। बिना इसके टोल माफ नहीं होगा।
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किन लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते है?
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले व्यक्ति के लिए टोल छूट की खास सुविधा मौजूद है। लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा केवल निजी वाहन मालिकों को ही दी जाती है।
इसके लिए आपके पास GNSS तकनीक से लैस वाहन होना जरूरी है। साथ ही आपके पास ऐसा रेजिडेंशियल प्रूफ भी होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि आप वास्तव में टोल प्लाजा के तय दायरे में रहते हैं।
सरकार ने ये नियम इसलिए बनाए हैं ताकि सिर्फ सही पात्र लोग ही इसका फायदा उठा सकें। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो इस नियम के तहत लाभ ले सकते है।
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पास बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
इस मासिक पास का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो यह सिद्ध करे कि आप टोल प्लाज़ा से 20 किमी के भीतर रहते हैं
- मान्य पहचान पत्र
- फास्टैग सक्रिय होना आवश्यक है।
आप यह पास स्थानीय टोल प्लाज़ा कार्यालय या NHAI के पोर्टल के माध्यम से बनवा सकते हैं।
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Conclusion
अगर आप टोल प्लाजा के नजदीक रहते हैं और रोजाना टोल पार करते हैं तो आपके लिए 340 रुपए में मिलने वाला मासिक पास एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे न सिर्फ आपकी जेब पर टोल शुल्क का बोझ कम होगा बल्कि आपको बार-बार पेमेंट करने की झंझट से भी राहत मिलेगी।
सरकार की “जितनी दूरी उतना टोल” नीति के तहत यह सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको Toll Plaza Pass Rules को समझना और पालन करना बेहद जरूरी है।
सही दस्तावेज़ और पात्रता के आधार पर आप आसानी से यह पास बनवा सकते हैं और हर महीने टोल फ्री यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भी टोल प्लाजा के आस-पास रहते हैं तो यह सुविधा जरूर अपनाएं और बेवजह के टोल चार्ज से बचें।
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FAQ’s : Toll Plaza Pass Rules
1. क्या यह पास सभी टोल प्लाजा पर मान्य है?
यह सुविधा उन टोल प्लाजा पर लागू होती है जहां सरकार की “जितनी दूरी उतना टोल” नीति लागू की गई है। आपके नजदीकी टोल प्लाजा पर यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए संबंधित टोल प्लाजा कार्यालय से संपर्क करें।
2. क्या यह पास केवल निजी वाहनों के लिए है?
हां, यह पास केवल निजी वाहनों के लिए है। राष्ट्रीय परमिट वाले कमर्शियल वाहनों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है।
3. पास बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पास बनवाने के लिए आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पहचान पत्र और उस क्षेत्र का रेजिडेंशियल प्रूफ (पते का प्रमाण) प्रस्तुत करना होगा।
4. क्या यह पास हर महीने नवीनीकरण करना होगा?
हां, यह पास मासिक होता है और हर महीने 340 रुपए का शुल्क देकर इसका नवीनीकरण करना होता है।
5. क्या यह सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध है?
आपके राज्य में यह सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आप संबंधित टोल प्लाजा कार्यालय से संपर्क कर सकते है।